राज्य चुनाव आयोग आज अनुसूची की जारी
अचार संहिता का कोड तत्काल प्रभाव से लागू
फाइलिंग नामांकन की अंतिम तिथि 1 9 दिसंबर है
चंडीगढ़, 7 दिसंबर, देवराज शर्मा:- राज्य निर्वाचन आयुक्त, पंजाब श्री जगपाल सिंह संधू ने आज राज्य के 13276 पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की। अनुसूची की घोषणा के साथ, ‘आदर्श आचार संहिता’ राज्य में तुरंत लागू हो गई है। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू होगी। जगपाल सिंह संधू ने जानकारी देते हुए कहाकि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 15 दिसंबर, 2018 को शुरू होगी, और 19 दिसंबर 2018 नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। नामांकन पत्रों की जांच 20 दिसंबर, 2018 को की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 21 दिसंबर होगी जो उम्मीदवारों को चुनाव प्रतीकों को आवंटित करने की तारीख भी होगी। मतदान 30 दिसंबर, 2018 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और वोटों की गणना के बाद वोटों की गिनती उसी दिन आयोजित की जाएगी। चुनावों के सुचारु और शांतिपूर्ण करवाने को सुनिश्चित करने के लिए कुल 40 से 50 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। संधू ने कहा कि राज्य में 13276 पंचायतों के लिए 13276 सरपंच चुने जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि 83831 पंचायतों के लिए 83831 पंच चुने जाएंगे, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 17811 सीटें, अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 12634, सामान्य श्रेणी के लिए 22690, पिछड़ा वर्ग के लिए 4381 और सामान्य श्रेणी के लिए 26315।
संधू ने यह भी कहा कि इन चुनावों के लिए राज्य में कुल 12787395 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें से 6688245 पुरुष, 6066245 महिलाएं और 97 तीसरे लिंग मतदाता हैं। राज्य चुनाव आयोग ने 17268 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं और 86340 कर्मियों को चुनाव कर्तव्य पर नियुक्त किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आगे कहा कि सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए व्यय सीमा 30,000 रुपये तय की गई है, जहां पंच के पद के लिए चुनाव लड़ने वालों की सीमा तय की गई है 20,000।